DAYALU Yojana Haryana: हरियाणा राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से DAYALU Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसी भी अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि आप हरियाणा के अंत्योदय परिवार से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको DAYALU Yojana Online Apply से संबंधित जानकारी देंगे।
Dayalu Yojana Haryana क्या है?
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 16 मार्च 2023 को Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana (DDUAPSY) की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसी भी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु या दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता 1 लाख से 5 लाख रुपये तक हो सकती है, जो कि सदस्य की आयु के अनुसार दी जाती है।
DAYALU Yojana Haryana Latest Update
15 जून 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की सहायता दी। इस सहायता को सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में जमा किया गया।
DAYALU Yojana Haryana का मुख्य उद्देश्य
हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय परिवारों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक सहायता मिले ताकि वे वित्तीय संकट से उबर सकें।
परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर मिलेगी सहायता
परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना का लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
DAYALU Yojana (DDUAPSY) के लाभ
इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के लिए निम्नलिखित सहायता दी जाती है:
आयु वर्ग | सहायता राशि |
5-12 वर्ष | 1 लाख रुपये |
13-18 वर्ष | 2 लाख रुपये |
19-25 वर्ष | 3 लाख रुपये |
26-40 वर्ष | 5 लाख रुपये |
41-60 वर्ष | 2 लाख रुपये |
PMJJBY और PMSBY लाभार्थी के लिए अन्य जानकारी
यदि कोई व्यक्ति PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) या PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के अंतर्गत लाभार्थी है, तो उसे इन योजनाओं के तहत भी अतिरिक्त सहायता मिलती है।
आयु वर्ग | दयालु योजना की सहायता | PMJJBY | PMSBY | कुल लाभ |
5-12 वर्ष | 1 लाख रुपये | – | – | 1 लाख |
13-18 वर्ष | 2 लाख रुपये | – | – | 2 लाख |
19-25 वर्ष | 3 लाख रुपये | 2 लाख | 2 लाख | 7 लाख |
DAYALU Yojana के लाभ और विशेषताएं
- Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के तहत लाभार्थियों को आयु के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ आप घर बैठे Online Apply करके उठा सकते हैं।
- योजना का लाभ अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मिलेगा।
- योजना के साथ-साथ आप PMJJBY और PMSBY का लाभ भी उठा सकते हैं।
- योजना के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
Haryana DAYALU Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)
- योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, वे योजना के लिए पात्र हैं।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
- लाभार्थी की आयु 5 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Haryana DAYALU Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
Haryana DAYALU Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
दयालु योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी CSC Center में जाकर DAYALU Yojana Online Apply कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच होगी और आपको निर्धारित फॉर्म भरना होगा।
दयालु योजना हरियाणा के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को कठिन समय में वित्तीय मदद मिलती है। DAYALU Yojana का उद्देश्य ऐसे परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकें और वित्तीय संकट से उबर सकें।
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