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Happy Card New Apply: रोडवेज में फ्री यात्रा करने के लिए हैप्पी कार्ड बनाना फिर से शुरू हो गए है इस प्रकार करे अप्लाई!

Happy Card New Apply: हरियाणा सरकार ने एक खास योजना निकाली है जिसे हैप्पी कार्ड कहा जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ताकि वो हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकें। इस योजना का मकसद लोगों की रोज़ की यात्रा में मदद करना है। हैप्पी कार्ड की मदद से आप हर साल 1,000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है और किन-किन चीज़ों की जरूरत होती है।

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हैप्पी कार्ड योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी राहत मिलेगी और उनकी यात्रा का खर्चा भी कम होगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी से अप्लाई करें और अपने परिवार के लिए फ्री यात्रा का लाभ उठाएं।

Happy Card New Apply करने के लिए पात्रता

  1. हरियाणा का निवासी होना चाहिए: सिर्फ हरियाणा के लोग ही इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  2. अंत्योदय परिवार का सदस्य: यह कार्ड खासतौर से अंत्योदय परिवारों के लिए है।
  3. परिवार पहचान पत्र (PPP): आपके पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए।
  4. वार्षिक आय: परिवार की सालाना आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।

Happy Card New Apply कनरे की फीस (Fees)

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ ₹50 की फीस लगती है। इसके अलावा बाकी खर्चे जैसे कि ₹109 और ₹79 का सालाना मेंटेनेंस शुल्क सरकार द्वारा भरा जाएगा। यह शुल्क इसलिए रखा गया है ताकि कार्ड बनाने और मेंटेन रखने में आने वाले खर्च को कवर किया जा सके।

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Haryana Happy Card से यात्रा कैसे करें?

हैप्पी कार्ड मिलने के बाद, आप इसे हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करते समय दिखाकर 1,000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह कार्ड हर साल रिन्यू होगा और हर साल आप 1,000 किलोमीटर का फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यात्रा करते समय कार्ड को संभालकर रखें और बस कंडक्टर को दिखाएं ताकि आपको फ्री यात्रा का लाभ मिल सके।

Happy Card के फायदे

  • फ्री यात्रा: इस कार्ड से हरियाणा रोडवेज की बसों में हर साल 1,000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकते हैं।
  • आर्थिक मदद: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है।
  • हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मान्य: यह कार्ड हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मान्य है।

Happy Card New Apply करने से पहले ध्यान देने वाली बातें 

  • हैप्पी कार्ड सिर्फ अंत्योदय परिवार के लिए ही है।
  • यह कार्ड हर साल रिन्यू करना होता है।
  • कार्ड बनवाते समय सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स साथ में रखें।
  • किसी और को यह कार्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

Happy Card New Apply करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

  1. परिवार पहचान पत्र (PPP)
  2. अंत्योदय कार्ड
  3. आधार कार्ड
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  6. मोबाइल नंबर

Happy Card New Apply कैसे करें (Application Process)

  1. सबसे पहले, ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. यहां पर आपको “Apply Happy Card” का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  3. अपना PPP फैमिली ID और नीचे दिख रहे कैप्चा कोड को सही से भरें।
  4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे एंटर कर वेरीफाई करें।
  5. परिवार में उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए कार्ड बनाना है।
  6. सदस्य का मोबाइल नंबर और आधार नंबर एंटर करें और सभी जानकारी को सही से चेक करें।
  7. जब सभी जानकारी भर जाए, तो फॉर्म को सबमिट कर दें।

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Note: अप्लाई करने के लगभग 15 दिनों के बाद आप अपना हैप्पी कार्ड पास के डिपो से ले सकते हैं। कार्ड लेने के समय अपना ओरिजिनल ID जैसे की PPP ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट साथ लेकर जाएं।

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  • Relu Verma

    रेलू वर्मा rojgarplus.in पर एक कंटेंट राइटर हैं। वो सरकारी योजनाओं, जॉब्स, बिज़नेस, न्यूज़, और टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं। आप उनके आर्टिकल्स में सरकारी स्कीम्स के बारे में डिटेल्स, जॉब ओपनिंग्स, बिज़नेस टिप्स, और लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं।

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