Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए Parivarik Labh Yojana शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को मदद करना है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है। योजना के तहत ऐसे परिवारों को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुधार सके।
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इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी annual income निर्धारित सीमा से कम है। यदि परिवार का मुखिया किसी कारणवश नहीं रहता, तो परिवार को ₹30,000 की राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ 45 days के अंदर मिल जाता है, जिससे परिवार को तत्काल सहायता मिलती है। यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में लागू है, और इसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के परिवार उठा सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana के लाभ
- योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹30,000 की सहायता मिलती है।
- यह योजना सीधे लाभार्थी के bank account में DBT के माध्यम से राशि ट्रांसफर करती है।
- आवेदन के 45 days के भीतर राशि प्राप्त होती है।
Parivarik Labh Yojana के लिए योग्यताएँ
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के मामले में ही योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक BPL ration card धारक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 to 60 years के बीच होनी चाहिए।
- शहरी परिवार की सालाना आय ₹56,450 और ग्रामीण परिवार की सालाना आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Parivarik Labh Yojana में आवेदन कैसे करें
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होम पेज पर “नया पंजीकरण” के लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- Captcha code दर्ज करके मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद “लॉगिन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर फॉर्म भरें।
- Submit पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।